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• इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के से विवाह करने पर राज्य सरकार द्वारा 2.50 लाख रूपए की अनुदान राशि दी जाती है।
हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है।
• सरकार ने अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना की राशि को बड़ा कर ढाई लाख कर दिया है। जिस पर राज्यपाल कप्तान सोलंकी ने मंजूरी देते हुए, इस आदेश पर साइन भी कर दिए हैं। पहले सरकार की ओर से अंतर्जातीय विवाह करने वालों जोड़ों को 1 लाख दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब राशि को 1 लाख से ढाई लाख कर दिया गया है।
• शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट की मोहर लगने पर राशि को दिए जाने के आदेश दिए हैं। ये राशि FD के माध्यम से विवाहित जोड़े के ज्वॉइंट अकाउंट में जमा किए जाएंगे।बता दें कि ये बैंक अकाउंट प्रदेश और राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा, जिसकी राशि तीन साल बाद ही निकाली जा सकेगी और तीन सालो तक FD के रूप में ये राशि लॉक इन हो जाएगी। सरकार के इन नए आदेशों की कॉपी को हरियाणा के सभी विभागों में भी भेज दिया गया है, ताकि किसी को भी इस नियम को लेकर कोई उलझन न हो।
