मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना,CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना, Sarkariyojna.info

• योजना का शुभारंभ – 25 मार्च 2012

• इस योजना के अन्तर्गत ऐसे माता-पिता को पेंशन मिलेगी जिनकी केवल बेटियां हैं।

• इस योजना का लाभ लेने के लिए माता-पिता में से कोई कर दाता नहीं होना चाहिए और दोनों में से किसी एक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।

• ऐसे माता-पिता को प्रति माह 500 रूपये पेंशन दी जाती है। यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त होगी।

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