विकलांग पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना हरियाणा, Sarkariyojna.info

• यह योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है।

• उद्देश्य – इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर स्वनिर्भर बनाना है।

• इस पेंशन योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा,जो शारीरिक रूप से 60-70% विकलांग हो तथा उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

• दिव्यांगजनों को पहले 1600 रू पेंशन दी जाती थी, परन्तु अब 1 नवम्बर 2018 से 1600 रू से बढ़ाकर 2000 रू कर दी गई है।

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