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• इस योजना का संचालन पंजीकृत श्रमिकों के लिए श्रम विभाग हरियाणा द्वारा किया जा रहा है।

• उद्देश्य – इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है।

• इस योजना के तहत भवन निर्माण मजदूरों को नवजात की देखभाल के लिए 21000 रू की वित्तीय सहायता दी जाती है।

पितृत्व लाभ योजना में मजदूर को संतान और पत्नी की सेहत के दिए जा रहे हैं 21 हजार रूपए

• हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिक वर्ग की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई है।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भवन एवं निर्माण असंगठित श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से यह योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।

• इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित वर्ग के श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाने के बाद हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाईट एचआरवाईलेबर.जीओवी.इन पर आवेदन करना होता है।
उन्होंने बताया कि यह योजना हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की भलाई के लिए है। एक श्रमिक के परिवार में शिशु जन्म पर पत्नी और संतान को अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर खानपान मिल सके, इसी के लिए उसको 21 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे गरीब श्रमिक के बच्चे और पत्नी को भी बेहतर पोषण मिल सकेगा। सामान्य स्थिति में बहुत से श्रमिकों के लिए अपने परिवार को संतान जन्म पर अच्छी खुराक देना मुश्किल होता है।

• राज्य सरकार की इस पितृत्व लाभ योजना के सहारे श्रमिक को पिता बनने की दोहरी खुशी मिलेगी। उसको अपनी पत्नी और संतान के भरण-पोषण के लिए अनुदान प्राप्त होगा। जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा तथा मां व बच्चे की सेहत दुरूस्त रहेगी।

पात्रता :-

• श्रमिक का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है।

• आवेदक के पास प्रदेश का श्रमिक कार्ड होना चाहिए।

• नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

• योजना का लाभ 2 बच्चों तक ही लिया जा सकता है।

• यदि पहली दोनों संतान बेटियां हैं तो तीसरी बेटी के लिए भी योजना का लाभ लिया जा सकता है।

• बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा।

• अगर पितृत्व लाभ योजना के जैसी किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसका लाभ नहीं लिया जा सकता है।

• अगर जन्म के बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

• श्रम विभाग की वेबसाइट से करना होगा आवेदन

• पितृत्व लाभ योजना के लिए श्रम विभाग की वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

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