हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (HMVSY), मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा, Sarkariyojna.info

• यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए चलाई गई है।

• इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 51000 रू की राशि प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का ऑनलाईन पंजीकरण के बाद मिलेगा लाभ :-

• शादी पंजीकृत होने पर ही मिलेगा योजना का लाभ। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाईन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

• आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाईन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरान्त ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।

• अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत 71 हजार रूपये का लाभ दिया जाएगा।

• सभी वर्गो की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा।बी.पी.एल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपये का लाभ।

• बी.पी.एल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बी.पी.एल सूची में नही है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपये से कम है, उनको 31 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

• विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रूपये और पति-पत्नी में से एक 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। #हरियाणा_सरकार

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