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पालनहार योजना

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• योजना प्रारंभ – 2004

• पालनहार योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। 

• पालनहार योजना के तहत राज्य के अनाथ बच्चे को या जिसके माता-पिता की मृत्यु हो गई है, वह अनाथ बच्चेचो के पालन-सम्मोहन, शिक्षा आदि की व्यवथा संस्थागत नहीं की जाएगी बल्कि समाज में ही बालक-बालिकाओं के घिनौने रिश्ते/परिचित व्याक्ति के परिवार में करने वाली के लिए इच्चछुक व्याक्ति को सोते हुए रहने की स्थिति की ओर से परिवार के माहौल में शिक्षा, भोजन, विभिन्न और अन्य प्रकार की स्थिति याक किया जाएगा।

•कौन पात्र है :-

• पालनहार योजना के लिए निम्नलिखित पात्र हैबच्चे

• पात्रता :-1.अनाम बच्चा

2. दस्तावेज़ प्रक्रिया से मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र माता के तीन बच्चे
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
5. एचआईवी/विज्ञापन पीड़ित माता/पिता के बच्चे
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता/पिता के बच्चे
7. नाता जाने वाले माता-पिता के तीन बच्चे
8. विषम-योग्य माता/पिता के बच्चे
9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
10. सिलिकोसिस पीडित माता/पिता के बच्चेअनुदान शर्ते(1).पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2.. बच्चों की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होने वाली है।
3.आवेदन की तारीख से कम से कम 3 साल की अवधी से राजस्थान राज्य में बने रहें।

• आवेदन कैसे करें – आवेदन का तरीका – ऑनलाइन

• आवेदन का तरीका (यदि ऑनलाइन है): ई-मित्र आवेदक निकटतम ई-मित्र कियोस्क पर जाकर या सीधे अपने ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

• आवश्यक दस्तावेज :-

• पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-जन आधार/भामाशाह कार्ड कॉपी

• पालनहार हेतु आधार कार्ड कॉपी

• बच्चों के लिएशिक्षा योग्यता मार्कशीट / सर्टिफिकेट कॉपी

• अध्ययन के लिएअन्य दस्तावेज पालनहार का श्रेणी प्रमाण पत्र

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