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Pradhanmantri Matri Matritva Vandna Yojana, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

Pradhanmantri Matri Matritva Vandna Yojana(PMMVY): प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई।

Pradhanmantri Matri Matritva Vandna Yojana 2023 (PMMVY): प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के बारे में पहली स्वच्छता के साथ प्रेग्नेंसी एवं धात्री महिलाएं और उनकी नन्हें समझौते (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित जन्म और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त उपाय, निगरानी एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थी को निर्धारित शर्त पूरी करने पर पहली संतान होने पर 5000/- की राशि का भुगतान तीन किश्तों (क्रमशः 1000/-, 2000/- तथा 2000/- रु.) में केवल/डाकघर के माध्यम से उनके खाते में सीधे दिए जा रहे हैं। तथा दूसरी संतान बेटी होने पर भी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6000/ रू की राशि दी जाती है।

कौन पात्र है

Pradhanmantri Matri Matritva Vandna Yojana(PMMVY): प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए निम्न योग्यता निर्धारित की गई है:-

  1. महिलाएं जो केंद्र / राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के अभियान (PSU) के तहत नियमित रूप से कर्मचारी हैं या जो किसी भी कानून का समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन सभी को छोड़ सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस योजना का लाभ मिलता है ।

2. सभी योग्य प्रेग्नेंसी महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, वास्तव में परिवार में पहली पवित्रता के लिए 01 जनवरी, 2017 को या उसकी गर्भावस्था के बाद।

आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-

1.आधार कार्ड कॉपी : पति एवं पत्नी दोनों के आधार कार्ड की कॉपी

2.बैंक पासबुक कॉपी : लाभार्थी महिला का एकल खाता खाता बैंक पासबुक की कॉपी

3.जन्म प्रमाण पत्र कॉपी : योजनान्तर्गत तृतीय किश्ती बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

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