प्रधानमंत्री आवास योजना

1. ऐसे परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है या जिनके पास SECC 2011 के अनुसार कच्ची दीवार और छत के साथ शून्य, एक या अधिकतम दो कमरे हैं और राजस्थान के मूल निवासी हैं।

2. ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है।

3. ऐसे परिवार जिनमें 16 से 60 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

4. ऐसे परिवार जिनमें कोई शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य नहीं है और एक विकलांग सदस्य है।

5. भूमिहीन उम्मीदवार जो दैनिक मजदूरी करके आय अर्जित कर रहे हैं।6. आवेदक जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज:-

1. आधार कार्ड।

2. आवेदक के बैंक खाते का विवरण।

3. आवेदक की ओर से आधार कार्ड नंबर के उपयोग की अनुमति देने वाले सहमति फॉर्म का दस्तावेज।

4. आय प्रमाण पत्र।

5. मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी जॉब कार्ड संख्या।

6. स्वच्छ भारत मिशन का आवेदक पंजीकरण संख्या (जी-नंबर)।

7. जाति प्रमाण पत्र।8. हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी।

9. आवेदक या परिवार के किसी भी सदस्य का एक शपथ पत्र जिसके पास कच्चा घर है।

वेबसाइट का यूआरएलhttps://pmaymis.gov.in

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