डॉ.बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना,बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा, Sarkariyojna.info
• योजना का शुभारंभ – 27 फरवरी 2021
• इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल परिवार) रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के घरों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता 50000 रू से बढ़ाकर 80000 रू करने की घोषणा की है।
• अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि 11000 रू से बढ़ाकर 21000 रू कर दिया गया है।
डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मिलता है 80 हजार रूपए का अनुदान ।
• हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही डा. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
इस योजना में पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही लाभ दिया जाता था। पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया है। योजना का दायरा बढ़ाने के अलावा सरकार ने इसमें मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया है।
• इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना जरूरी है। आवेदक अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। आवेदक का अपना घर होना चाहिए, जो कि कम से कम दस साल पुराना होना चाहिए।
• आवेदन के लिए हरियाणा एससीबीसी.जीओवी.इन वेबसाईट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। इस फार्म को गांव के सरपंच या शहर में नगर पार्षद से सत्यापित करवाना आवश्यक है।
• आवेदक अपनी फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री या पानी के बिल में से कोई भी दो दस्तावेज, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण आदि कागजात साथ लगाए। उसके बाद कल्याण विभाग की ओर से आवेदन को स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ भिजवा दिया जाएगा।

