• लाभार्थी महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के तहत पहचान पत्र धारक होना चाहिए।
• प्रसव के समय महिला लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
• प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो प्रसव पर ही देय होगा, पंजीयन से पूर्व दो या दो से अधिक संतान होने पर सहायता देय नहीं होगी एवं पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसूति पर सहायता देय होगी।
• बोर्ड निधि में मासिक अंशदान जमा करने में विफल रहने वाले निर्माण श्रमिक हितग्राही प्रसूति सहायता योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।
• यदि चूककर्ता नियमानुसार भुगतान करता है तो वह श्रमिक मातृत्व सहायता योजना के लाभ के पात्र होंगे।
• योजनान्तर्गत मातृत्व लाभ का भुगतान संस्थागत प्रसव पर ही किया जायेगा।
• पंजीकृत पुरुष हितग्राही की पत्नी (जो मंडल में श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं है) भी इस योजना की पात्र होगी।
आवश्यक दस्तावेज-
• महिला कार्यकर्ता फॉर्म ए में आवेदन भरकर संबंधित विभाग में जमा करेंगी।
• लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र।
• संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र (हॉस्पिटल डिस्चार्ज टिकट।