• इस योजना के अन्तर्गत 21 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनके माता/पिता या दोनों का निधन हो गया हो या माता-पिता नियमित रूप से घर से अनुपस्थित रहते हों या परिवार की देखभाल करने के लिए शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम हो गए हों।
• इस योजना के तहत कुल वार्षिक आय 60,000/ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• इस योजना के तहत आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रू प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
• दस्तावेज़ उम्र के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट या मैट्रिक का प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।(ऊपर से आयु का कोई एक प्रमाण)बच्चों का आयु प्रमाण
• किससे संपर्क करें – आवेदन पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), सेवा केंद्र, विभाग की वेबसाइट, एसडीएम कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत और बीडीपीओ कार्यालय में उपलब्ध होंगे।
• आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर सीडीपीओ द्वारा सत्यापन किया जायेगा, उसके बाद डीएसएसओ द्वारा पेंशन स्वीकृत की जायेगी.