• बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध योजना प्रारंभ की गई है।

बाल विवाह निषेध योजना का उद्देश्य

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, किशोर -किशोरियों को शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक तथा सर्वांगीण विकास हेतु अवसर प्रदान करना है।

• बाल विवाह रोकथाम अधिनियम,2006 किसी भी ऐसे विवाह को कानूनी विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता है,जो विवाह की कानूनी आयु से पूर्व किया गया हो।

• विवाह के लिए आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

• राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह के रोकथाम के लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

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