• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में घुमक्कड़ जाति, जनजातियां, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्गों के छात्र-छात्राओं के विद्यालय एवं कोलाजीय एवं अनुदानित, पीपीपी मोड योजनारत कुल 787 छात्रावास संचालित है।
• निर्णय सत्र 2021-22 में सदनों की आवासीय क्षमता 37541 के प्रतिपक्षी 29073 छात्र-छात्राये आवासरत रहे हैं।
• छात्रावासों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 07 जुलाई, 2021 से चार्ट की गई।
• छात्रावासों में आवासरत छात्रों में मैस जुड़ाव एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए 2500 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से उपलब्ध करवाये जाता है।
• इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों- छात्राओं को मुफ्त आवास पलंग, दृष्टि, जूते और भोजन एवं गर्म जर्सी, स्कूल यूनिफार्म और अन्य सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाता है।
• कौन पात्र हैछात्रावास योजना के लिए निम्न योग्यता निर्धारित की गई है:- बीपीएल बालक बालिका
• आवेदन का तरीका :- ऑनलाइन
• आवेदन का तरीका (यदि ऑनलाइन है): योजना वेबसाइट
• आवेदक छात्रावास योजना के लिए वेबसाइट sjms.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
• छात्रावास योजना के लिए आवेदन पत्र नि:शुल्क है ।