• इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के तहत शिक्षा सहित विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जाता है। एनजीओ कृत्रिम अंग प्रदान करते हैं और अंधे, मानसिक रूप से मंद, बधिर और गूंगे बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं।
• इस योजना के तहत विशेष योग्यजन,दिव्यांग बालक-बालिकाओं को साक्षर बनाना,प्राथमिक शिक्षा देना,उच्च शिक्षा देना,उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना,उनके शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्थान विशेष विद्यालय, महाविद्यालय व विशेष शिक्षा के क्षेत्र में बीएड,डीएड,व एमएड पाठ्यक्रम का संचालन के लिए विद्यालय व कॉलेज खोलकर इन बच्चों को प्राथमिक व उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है।
• दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत पंजाब राज्य में निवास करने वाले दिव्यांग व विशेष योग्यजन बच्चों व आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर,समाज की मुख्य धारा में जोड़कर बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है।
• योजना के तहत, स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन सहायता अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं यदि- • ये संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत हैं।
• कोई भी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 25 के अनुसार स्थापित की गई है।यह क्षेत्र।
• इन संस्थाओं को प्रबंध निकाय का गठन करना चाहिए था।लाभयोजना के तहत, गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।विस्तृत योजना वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है।आवेदन की विधि स्वैच्छिक संगठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट http://ngograntsje.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी इन मामलों का निरीक्षण कर मुख्यालय को अनुशंसा करेंगे। ये मामले केंद्रीय सहायता अनुदान समिति के अनुमोदन के बाद ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार को भेजे जाते हैं। भारत सरकार स्वैच्छिक संगठनों को सीधे अनुदान प्रदान करती है।
• शिकायत निवारण :- जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
• प्रधान कार्यालय, हेल्पलाइन (0172-2608746