• इस योजना का मकसद भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न कर्मकार श्रमिकों को गुणवत्तापरक खाद्यान्न सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है।
• योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके।
कर्मकार खाद्यान योजना से लाभ
• इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाला खाद्यान्न अधिकतम एक माह व न्यूनतम 15 दिन का एकमुश्त लाभार्थी की इच्छा के अनुसार दिया जाता है।
• योजना के अन्तर्गत यह लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही दिया जाता है, किन्तु यदि किसी परिवार में एक से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं तो यह लाभ सभी पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाता है।
पात्रता
• इस योजना के अन्तर्गत वे सभी कर्मकार पात्र होते है जो भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम,1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।
• इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को दिया जाता है जो आधार कार्ड धारक हैं।