श्रवण बाल पेंशन योजना का उद्देश्य :-

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में निवास करने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए श्रवण बाल पेंशन योजना की शुरुआत की है। सरकार का उद्देश्य जीवन को उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाना है, निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों और आम गरीब नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करना।

• महाराष्ट्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 600 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दे रही है ताकि बुजुर्ग नागरिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, जो पात्र नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और आप इस योजना में ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

महाराष्ट्र श्रवण बाल योजना की विशेषताएं :-

महाराष्ट्र श्रवणबाल योजना एक ऐसी योजना है जो राज्य के निराश्रित और वंचित बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है।

• यह योजना महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक और विशेष सहायता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

• इस श्रवण बाल योजना के तहत लाभार्थियों की दो श्रेणियां बनाई गई हैं, श्रेणी – (ए) और श्रेणी – (बी), इस योजना के तहत श्रवण बाल सेवा पेंशन योजना उन निराश्रित पुरुष और महिला नागरिकों को दी जाती है जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है और जिनकी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में नाम शामिल है। समूह-(ए) से 400/- रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है और उन्हीं लाभार्थियों को केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 200/- रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जो कुल 600 होती है। /- प्रति माह प्रति लाभार्थी।

• श्रवण बाल सेवा राज्य पेंशन योजना समूह – (बी) उन नागरिकों के लिए एक योजना है जो वास्तव में जरूरतमंद निराश्रित बुजुर्ग हैं लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय 21,000/- रुपये के भीतर है, उन्हें श्रवणबल सेवा राज्य पेंशन योजना समूह – (बी ) में प्रति लाभार्थी 600/- रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

महाराष्ट्र श्रवण बाल योजना का उद्देश्य :-

• श्रवण बाल सेवा राज्य पेंशन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी और प्रमुख योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, निराश्रित और वंचित नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान और प्रोत्साहित करना है।

• इस पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मानजनक जीवन जीना है।

• बुजुर्गों को परिवार में किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वे अपना जीवन यापन कर सकें।

श्रवण बाल योजना लाभार्थी व पात्रता :-

महाराष्ट्र सरकार ने श्रवण बाल योजना (बीपीएल) के पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल किए जाने के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया है, समूह ए और समूह बी। लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं।

• समूह (ए):- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी आवेदक महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।

• योजना के तहत पात्र लाभार्थी आवेदक की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम चाहे कितनी भी हो।

• योजना के तहत पात्र लाभार्थी आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में होना चाहिए।

• समूह (बी):- इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए

• योजना के तहत पात्र लाभार्थी आवेदक की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम चाहे कितनी भी हो ।

• इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 21,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• इस योजना में पात्र आवेदक जिनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे की सूची में अंकित नहीं है।

• श्रवणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

• आयु प्रमाण पत्र

• गरीबी रेखा से नीचे की सूची में नाम:- आधिकारिक प्रमाण कि व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है।

• निवास प्रमाण पत्र

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