महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का उद्देश्य :-
• यह योजना महाराष्ट्र राज्य के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई है, और किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक बिजली चालित कृषि पंपों को लगातार बिजली कटौती के कारण बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है, विद्युत दुर्घटनाएं, बिजली चोरी जैसी समस्याएं निर्बाध और टिकाऊ बिजली आपूर्ति में समस्याएं पैदा करती हैं, इसके अलावा, जहां बिजली की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, किसान डीजल ईंधन का उपयोग करके कृषि पंप चलाते हैं, जो उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। बड़े घाटे के कारण सौर कृषि पंप ही विकल्प है यदि राज्य के किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराये जायें तो उपरोक्त सभी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई है।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप की विशेषताए :-
महाराष्ट्र राज्य में अटल सौर कृषि पंप योजना के क्रियान्वयन के संबंध में लिए गए निर्णय के साथ, राज्य सरकार ने विभाग के बजट में एक नई सौर कृषि पंप योजना को मंजूरी दे दी है। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए एक लाख सौर कृषि पंप स्थापित करने की योजना है।
• किसान दिन में सिंचाई कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से राज्य के किसानों को कृषि सिंचाई के लिए एक लाख सौर कृषि पंप उपलब्ध कराना है, ताकि लागत बचाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। कृषि पंपों को पारंपरिक तरीके से जोड़ने और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी किसान के महत्वपूर्ण लाभदायक योजना साबित हो रही हैं।
• मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार सौर कृषि पंप की लागत का 95 प्रतिशत सब्सिडी देगी और लाभार्थियों को 5 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
• इस योजना के तहत 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले सभी किसानों को 3 एचपी पंप और 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को 5 एचपी और 7.5 एचपी पंप प्रदान किए जाएंगे।
• मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत राज्य के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना महाराष्ट्र |
योजना का संचालन | महाराष्ट्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्य में निवास करने वाले किसान |
योजना का उद्देश्य | महाराष्ट्र राज्य के किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराना |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://www mahadiscom.in/solar |
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महाराष्ट्र सौर कृषि पंप योजना 2023 लाभार्थी पात्रता :-
• महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना बड़े पैमाने पर लागू होने जा रही है इसलिए इस योजना के लिए सरकार ने लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड तय किए हैं, किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड निम्न आवश्यक है :-
• मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का लाभ उठाने के लिए वे सभी किसान इस योजना के पात्र होंगे जिनके पास टिकाऊ जल स्रोत तक पहुंच है, लेकिन इन किसानों के पास पारंपरिक बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
• इस योजना के तहत पांच एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों को तीन एचपी सौर कृषि पंप और पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को पांच एचपी सौर कृषि पंप प्रदान किए जाएंगे।
• इस योजना के तहत, राज्य में जिन किसानों के पास पारंपरिक तरीके से बिजली कनेक्शन नहीं है, साथ ही जिन किसानों को विद्युतीकरण के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उनमें से जिन किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए भुगतान लंबित है।
• योजना के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों को योजना के तहत प्राथमिकता मिलेगी।
• व्यक्तिगत या सामुदायिक खेत, बारहमासी नदियों या नालों के निकट कृषि भूमि वाले किसान भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
• योजना के तहत सौर कृषि पंपों के लिए सामान्य समूह के लाभार्थियों से 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों से 5 प्रतिशत राशि लाभार्थी अंश के रूप में भुगतान करना होगा।
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना 2023 आवश्यक दस्तावेज :-
1. आवेदक का आधार कार्ड
2. कृषि दस्तावेज
3. निवास प्रमाण पत्र
4. बैंक पासबुक
5. मोबाईल नंबर
6. पहचान पत्र
7. पासपोर्ट साईज फोटो