• राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना का क्रियान्वयन कर चलन नि:शक्तता से ग्रसित दिव्यांगजन को अध्ययन या रोजगार में सुगम्यता हेतु अतिरिक्त पहियों मय रेट्रिफिटमेंट स्कूटी प्रदान की जा रही है।

• सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी के आवेदनों में आक्षेप पूर्ती की तिथि बढ़ा दी गई है। अब आवेदक अपने आक्षेपों की पूर्ति 21 जुलाई 2023 तक कर सकेंगे।

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• मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के माध्यम से दिव्यांगों को आवागमन में सुविधा हेतु स्कूटी वितरित की जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी स्कूटी राजस्थान में वितरित की जा रही है ?

• योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5000 स्कूटी वितरित की जाएगी।
• दिव्यांगजनों के कल्याण एवं विभिन्न वर्गों की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए #राजस्थान_सरकार विभिन्न स्कूटी वितरण योजनाओं का संचालन कर रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के तहत दी जा रही स्कूटी की संख्या को बढ़ाकर 25 हजार किए जाने की घोषणा की गई है।

• आयुक्त एवं शासन सचिव, विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2023 के तहत विशेष योग्यजनों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जन आधार आधारित है। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजन जनाधार में आवश्यक दस्तावेज अपडेट कराने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना हाइलाइट
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना |
योजना का संचालन | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के विकलांग व्यक्ति |
लाभ | दिव्यांगजनों को फ्री में स्कूटी प्रदान करना। |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in/signin |
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मुख्यमंत्री नि:शुल्क दिव्यांग स्कूटी योजना की पात्रता
• आवेदनकर्ता न्यूनतम 40 प्रतिशत लोकोमोटर डिसेबिलिटी से प्रभावित दिव्यांगजन हो।
• आवेदक की आयु कम से कम 15 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष हो।
• आवेदक के परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 2 लाख रुपए से अधिक न हो।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
1. नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र
2. रोजगार प्रमाण पत्र
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. आवेदक का दिव्यांगता दर्शाता हुआ फोटो
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. आय प्रमाण पत्र
7. पेंशनधारी होने पर पेंशन का पी.पी.ओ.।

योजना का आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी में ऑनलाइन आवेदन ई मित्र के माध्यम से करें।

