• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहायता योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना का एकीकरण, सहयोग एवं उपहार योजना नियम 2015 जारी किया गया है।

• अधिसूचना जाति वर्ग के बीपीएल परिवार से प्रमाणीकरण गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं राज्य की बीपीएल सूची में जाति वर्ग के चुने हुए परिवार से देख रहे हैं।

• मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजराज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बीपीएल परिवारों की स्नातक पास की हुई पुत्री के विवाह में 51 हजार रुपए तक की सहायता ।

• सहायता राशि प्रति पुत्री अनुदान देय है। अधिकतम दो बालिकाओं के विवाह पर यह अनुदान दिया जाएगा।

• अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार से प्रमाणीकरण गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं केंद्र / राज्य की बीपीएल सूची में अल्पसंख्यक वर्ग के चुने हुए परिवार से है।

• यदि बेटी निरक्षर है या कक्षा नौ तक उत्तीर्ण है, तो 31 हजार रुपए,

10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर 41 हजार, और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 51 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

• योजना में सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को दी जाएगी। विवाह योग्य कन्या के माता, पिता या संरक्षक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की दो बेटियों के विवाह पर ही सहायता दी जाएगी। इस योजना में सभी वर्गों के बीपीएल परिवार व आस्था कार्डधारी परिवार पात्र होंगे।

• आर्थिक रूप से कमजोर ऐसी महिला जिसके पति की मौत हो गई हो और पुनर्विवाह नहीं किया हो, ऐसी महिला की आय हर स्रोत से 50 हजार रुपए से अधिक नहीं हो और परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं हो, तो वे भी अपनी बेटियों के विवाह में सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगी।

• विशेष योग्यजन सेलेटलेट 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता प्रमाण पत्र धारी विशेष योग्यजनों से है। महिला खिलाडी से टेम्पलेट ऐसे महिला खिलाडी जिंहोनें राज्य प्रतियोगिता में पदक जीता।

• राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना से 49,374 लाभार्थियों को 192 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई हैं।

• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है :- 1. दिव्यांग 2. महिला नामांकन वर्ग के बीपीएल परिवार जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवार अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार विशेष रूप से योग्य व्यक्ति

आवेदन कैसे करें

• आवेदन का तरीका – ऑनलाइन • आवेदन का तरीका (यदि ऑनलाइन है): ई-मित्र, योजना वेबसाइटआवेदक निकटतम ई-मित्र कियोस्क पर जाकर या सीधे अपने ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

• आवेदक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए वेबसाइट sje.rajsthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

• मुख्यमंत्री कन्यादान के लिए आवेदन पत्र नि:शुल्क है ।

• आवश्यक दस्तावेज़ :- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-1.जाति प्रमाण पत्र कॉपी

2.आधार कार्ड कॉपी

3.एड्रेस प्रूफ कॉपी

4.बैंक पासबुक कॉपी

5.जन्म प्रमाण पत्र कॉपी

6. विधवा महिलाओं के मामले में आय प्रमाण पत्र कॉपी -विधवा/पालनहार/दिव्यांग के मामले में

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