• राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना संचालित की जा रही है।


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• किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हृास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो,

• राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रूपये 60000/- तक हो, पेंशन का पात्र होगा।

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• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना सभी दिव्यांगो के जीवनयापन की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की गई है। योजना के अन्तर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता की मदद से दिव्यांग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत विशेष योग्यजन जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं, को राज्य सरकार द्वारा 1000 से 1500 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन।#मॉडलस्टेटराजस्थान#model_state_rajasthan#ModelStateRajasthan

• 02 अक्टूबर 2021 से पेंशन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :- दिव्यांग

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

• विशेष योग्यजन व्यक्ति को अन्धता, अल्पदृष्टि, चलन निशक्तता, कुष्ठ रोग, श्रवण शक्ति में कमी, मानसिक विमंदता, मानसिक रोगी, प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो।

• आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

• आवेदक के स्वयं की वार्षिक आय 60,000 रुपए अथवा उससे कम हो।

• बीपीएल/अंत्योदय/आस्था कार्ड धारी/बहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में जुट प्रदान की गई है।

आवेदन कैसे करें

• ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट

• आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

• आवेदक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज


1.आधार कार्ड की प्रति
2.जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति

3 दिव्यांगता का मेडिकल सर्टिफिकेट

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