• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितम्बर 2019 को शुरू हुई।

• कृषि भवन दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारम्भ किया गया।

• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

• लाभ – 60 वर्ष की आयु होने पर प्रतिमाह 3000 रू की पेंशन मिलेगी।

• प्रीमियम – 55रू.से 200रू. तक।

• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का संचालन LIC के द्वारा किया जाता है।

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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में शामिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।

• केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्‍ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है । सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी।
इस योजना में शमिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

• किसानों की बेहतर आय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं और पीएम-केएमवाई इस दिशा में एक और प्रयास है।

• जिस किसान के पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि होगी वे इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसानों के लिए यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। इस योजना को छोटे किसानों के लिए बनाया गया है और इसलिए इसमें जमीन की सीमा है।

• किसानों के नामांकन का काम नि:शुल्क है। सीएससी(सेवा केंद्र) प्रत्येक नामांकन के लिए 30 रुपए का शुल्क लेगा, जिसका बोझ सरकार वहन करेगी। नियमानुसार 60 साल की उम्र तक पेंशन कोष में किसानों को योजना में शामिल होते समय उनकी उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपए का मासिक योगदान देना होगा। 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने वाले किसान को 55 रुपए और 40 की उम्र में योजना में आने वाले किसान को 200 रुपए की मासिक किस्त देनी होगी। उनके योगदान के बराबर ही सरकार भी अपनी ओर से योगदान देगी।

• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत केन्द्र सरकार किसानों को समाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। इस योजना से 3 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होगा। #PMKMY

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की प्रमुख विशेषताएं

पति अथवा पत्नी अलग-अलग भी 3,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे, लेकिन उन्हें पेंशन कोष में अलग से योगदान करना होगा। 60 साल की आयु पूरी होने से पहले किसान की मृत्यु की स्थिति में पति अथवा पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं। अगर किसान की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत यानी 1,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। लाभार्थी स्वैच्छिक रूप से पांच वर्षों के नियमित योगदान के बाद योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।

• बाहर निकलने पर उनकी पूरी योगदान राशि को पेंशन कोष प्रबंधक जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ओर से बचत बैंक दरों के अनुरूप ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। जो किसान पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं, उनके पास उस योजना से प्राप्त होने वाली राशि से, बीमा योजना के लिए सीधे अपना योगदान करने का विकल्प होगा। नियमित योगदान न देने की स्थिति में, लाभार्थियों को निर्धारित ब्याज दर सहित बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति होगी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य

• प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य ऐसे किसानों की सहायता करना है जो वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और वे एक स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन-यापन कर सकें।मोदी सरकार द्वारा देश के सभी लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना प्रारम्भ की गयी है।

• यह 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसानों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदान पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत नामांकन नि:शुल्क किया जाता है तथा किसानों को नामांकन के लिए सीएससी केंद्रों में कोई भुगतान नहीं करना होगा।

• योजना के अंतर्गत किसानों को 55 से 200 रूपये के बीच प्रतिमाह उनकी आयु के अनुसार पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। यह अंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक जमा करना होगा। केंद्र सरकार,पेंशन निधि में अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी ओर से जमा करेगी।

• इस योजना के तहत, सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो पति अथवा पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में अंशदान का 50% अर्थात रु 1500 प्रतिमाह प्राप्त करने का हकदार होगा।#PMKMY

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

योजना का नामप्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई ? 12 सितम्बर 2019
उद्देश्य ऐसे किसानों की सहायता करना है जो वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और वे एक स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन-यापन कर सकें।
लाभार्थी भारत के मूल निवासी
योजना का संचालन केन्द्र सरकार के अधीन LIC(भारतीय जीवन बीमा निगम)द्वारा
लाभ60 वर्ष की आयु होने पर प्रतिमाह 3000 रू की पेंशन मिलेगी।
कितनी राशि जमा करानी होगी 55रू.से 200रू. तक।
लाभार्थी की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष
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आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड

2. जन आधार कार्ड

3. बैंक खाते की पासबुक

4. मोबाइल नम्बर

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