• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 15 अगस्त 2008 को शुरू किया गया।
• नमस्कार साथियों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खुद को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु यह एक कार्यक्रम है जिसमें हम अपना खुद रोजगार चालू कर सकते हैं जिसमें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। तथा सब्सिडी की भी सहायता प्रदान की जाएगी तो देर किस बात की आप भी अपना खुद का रोजगार चालू करें इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिससे सरकार द्वारा आप की सहायता की जाएगी।
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी),प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऋण,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(pmegp),प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऑनलाइन, pradhanmantri rojgar srijan Karykrm के बारे में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताई जाएगी।आप इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन स्वरोजगार योजना–मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अन्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अशोकनगर द्वारा भारत सरकार की स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन संपूर्ण जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है ।
• योजना का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों एवं शिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्वंय का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है । योजनान्तर्गत स्वंय का उद्योग/सेवाक्षेत्र की इकाई हेतु बैकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।
• योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग) की इकाई स्थापित किये जाने हेतु परियोजना लागत राशि 50 लाख रूपए तक की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है । इसी प्रकार सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित किये जाने हेतु परियोजना लागत राशि 20 लाख रूपए तक की परियोजना प्रस्तुत की जा सकती है ।
• आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये । विनिर्माण गतिविधि हेतु राशि 10 लाख रूपए एवं सेवा गतिविधि हेतु राशि 5 लाख रूपए से अधिक की परियोजना प्रस्तुत करने पर आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है ।
• योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष को शहरी क्षेत्र मे परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी एवं आवेदक को स्वंय का अंशदान स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा ।
• इसके अतिरिक्त विशेष वर्ग-महिला,अजा,अजजा,पिछडा वर्ग,अल्पसंख्यक,दिव्यांग,एक्स-सर्विसमैन को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी एवं आवेदक को स्वंय का अंशदान स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत जमा कराना होगा ।
• योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकने वाली इकाईयों उदाहरण के रूप में आटा निर्माण, दाल मिल, मसाला निर्माण, बेसन प्लांट, डिस्पोजेबल आइटम निर्माण, कृषि उपकरण निर्माण एवं फेब्रीकेशन, रेडीमेड वस्त्र निर्माण सीमेंट आर्टिकल्स निमार्ण, पेवर ब्लॉक निर्माण, पशु आहार निर्माण, मिल्क उत्पाद निर्माण, स्टोन कटिंग/पॉलिशिंग, लकडी फर्नीचर निर्माण, ढाबा/रेस्टोरेन्ट, सेंट्रिंग वर्क, टेंट हाउस केटरिंग सहित, ब्यूटी पार्लर, वाहन रिपेरिंग एवं सर्विसिंग, साइकिल रिपेंरिंग, विद्युत उपकरण रिपेरिंग, विद्युत मोटर/पम्प मरम्मत, पशुपालन आदि है ।
• योजनान्तर्गत आवेदन www.kviconline.gov.in की साइट से या एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से किया जा सकता है। हार्डकॉपी में आवेदन स्वीकार नही होगें ।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं के सेवा या उद्योग या व्यवसाय में स्वरोजगार देना है।
• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं को साथ लाना तथा हस्तकला को बढ़ावा देना और स्वरोज़गार के रास्ते खोजना।
• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करने के लिए नए बिज़नेस या प्रोजेक्ट शुरू करना और इसके लिए बिज़नेस लोन देना।
• गांव में रहने वाले लोग रोज़गार की तलाश में शहरों में प्रवास न करें, इसे रोकने के लिए स्थायी रोज़गार प्रदान करना। यह विशेष रूप से उन पारम्परिक कारीगरों, भावी कारीगरों और ग्रामीण- शहरी बेरोज़गार युवाओं के लिए है जो पारंपरिक या मौसमी काम करने के बाद साल के बाकी दिनों में बेरोज़गार रहते हैं।
• कारीगरों की कमाने की क्षमता बढ़ाने, ग्रामीण और शहरी रोज़गार की वृद्धि दर बढ़ाने पर ध्यान देना तथा उनके लिए रोजगार के नये नये अवसरों की खोज करना।
• जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
• जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख तथा विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रूपये तक की परियोजना स्थापित की जा सकती है।
• आवेदनकर्ता परियोजना की लागत के अनुसार आवेदन कर सकता है। योजना के मापदण्ड उत्पादन इकाई के लिए 50 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र इकाई के लिए 20 लाख तक की योजना पर मार्जिन मनी देय होगी।
• उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेण्डर, अल्पसंख्यक, दिव्यांग व महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की अधिकतम 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में देय होगी।
• सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष एवं महिलाएं आवेदन के पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सब्सिडी
लाभार्थी श्रेणियाँ | लाभार्थी का हिस्सा(कुल प्रोजेक्ट का) | सब्सिडी दर(सरकार से) – शहरी | सब्सिडी दर(सरकार से) – ग्रामीण |
सामान्य | 10% | 15% | 25% |
विशेष | 5% | 25% | 35% |
• विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख से अधिक परियोजना लागत के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है।
• प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के तहत आज देशभर में कई स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।
• जुलाई 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 70,000 से अधिक नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किये गए। इसी संदर्भ में आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में ‘रोजगार मेला’ कार्यक्रम को संबोधित किया और 125 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
• माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार सृजन की इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत संभावित प्रोजेक्ट
• एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग
• सीमेंट और संबद्ध उत्पाद
• केमिकल/पॉलिमर&मिनरल्स
• कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन सॉल्यूशन
• डेयरी और दूध उत्पाद
• इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण
• फूड प्रोसोसिंग इंडस्ट्री
• फॉरेस्ट इंडस्ट्री
• हॉर्टीकल्चर- ऑर्गेनिक फार्मिंग
• कचरा प्रबंधन
• आटा निर्माण
• दाल मिल
• मसाला निर्माण
• बेसन प्लांट
• डिस्पोजेबल आइटम निर्माण
• कृषि उपकरण निर्माण एवं फेब्रीकेशन
• रेडीमेड वस्त्र निर्माण
• सीमेंट आर्टिकल्स निमार्ण
• पेवर ब्लॉक निर्माण
• पशु आहार निर्माण
• मिल्क उत्पाद निर्माण
• स्टोन कटिंग/पॉलिशिंग
• लकडी फर्नीचर निर्माण
• ढाबा/रेस्टोरेन्ट
• सेंट्रिंग वर्क
• टेंट हाउस केटरिंग सहित
• ब्यूटी पार्लर
• वाहन रिपेरिंग एवं सर्विसिंग व साइकिल रिपेंरिंग
• विद्युत उपकरण रिपेरिंग, विद्युत मोटर/पम्प मरम्मत,
• पशुपालन
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
• पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, परियोजना
• योजनान्तर्गत आवेदक केवल आधिकारिक वेबसाइट www.kvic.org.in, kviconline, PMEGPe portal, online application form for individual पर उपलब्ध kviconline DIC AGENCY का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। मॉडल प्रोजेक्ट पीएमईजीपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
• आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान स्कोर बोर्ड से संबंधित सभी दस्तावेज भी साथ अपलोड करने होंगे।

