मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता का उद्देश्य

• मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य है कि एक महिला को गर्भावस्था के दौरान और मां बनने के बाद पोष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गरीब श्रमिक महिलाओं को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

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• गर्भावस्था के दौरान व बच्चे के जन्म के बाद महिला को पौष्टिक आहार की आवश्यकता बहुत होती है। आज के समय में भारत की अधिकतर महिलाएं गरीबी से जूझ रही है जिस कारण उनको प्रसूति महिला को अच्छा पोष्टिक आहार नहीं मिलता है जिससे उनको शारीरिक व मानसिक कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना शुरू की है।

• मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के तहत महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि मिलने वाली धन राशि से प्रसूति अपना खर्च उठा सके जिससे महिला व उसका बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। महिला व नवजात शिशु को को आवश्यक पौष्टिक आहार मिल सके। यहीं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

प्रसूति सहायता योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का विवरण

• प्रसूति के बाद महिला को पहली किस्त के रूप में 5000 रुपये की धनराशि मिलेगी।

• संतान की उम्र 1 वर्ष पूरी होने व सम्पूर्ण टीकाकरण प्रमाणित होने के बाद दूसरी किस्त के रूप में 5000 रुपये की धनराशि मिलेगी।

• जब संतान की उम्र 5 वर्ष पूरी हो जाए और प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने पर पुत्री के लिए 11000 रुपये व पुत्र के लिए 10000 रुपये की धनराशि तीसरी किस्त मिलेगी।

राजस्थान प्रसूति सहायता योजना 2023 लाभ

• राजस्थान के श्रमिक परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा।

• श्रमिक परिवार की महिला के अगर पुत्री होती है तो 21000 रुपये मिलेंगे।
• श्रमिक परिवार की महिला के अगर पुत्र होता है तो 20000 रुपये मिलगे।

• इस योजना से मिलने वाली राशि महिला व बच्चे के पौष्टिक आहार के लिए उपलब्ध दी जाती है। जिससे महिला व उसके बच्चे को शारीरिक व मानसिक कमजोरी का सामना नहीं करना पड़े।

• इस योजना के अलावा राजस्थान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 1000 रुपये की सहायता भी मिलती है।

प्रसूति सहायता योजना में आवेदन के लिए पात्रता

• लाभार्थी महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के तहत पहचान पत्र धारक होना चाहिए।

• प्रसव के समय महिला लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

• प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो प्रसव पर ही देय होगा, पंजीयन से पूर्व दो या दो से अधिक संतान होने पर सहायता देय नहीं होगी एवं पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसूति पर सहायता देय होगी।

• बोर्ड निधि में मासिक अंशदान जमा करने में विफल रहने वाले निर्माण श्रमिक हितग्राही प्रसूति सहायता योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

• यदि चूककर्ता नियमानुसार भुगतान करता है तो वह श्रमिक मातृत्व सहायता योजना के लाभ के पात्र होंगे।

• योजनान्तर्गत मातृत्व लाभ का भुगतान संस्थागत प्रसव पर ही किया जायेगा।

• प्रसव से 6 सप्ताह पहले लाभार्थी का पंजीयन होना आवश्यक है।

• योजना के तहत मातृत्व लाभ का भुगतान संस्थागत प्रसव पर ही किया जाएगा।

• संस्थागत प्रसव होना चाहिए अर्थात किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में ही प्रसव होने पर सहायता राशि देय होगी।

• पंजीकृत पुरुष हितग्राही की पत्नी (जो मंडल में श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं है) भी इस योजना की पात्र होगी।

राजस्थान प्रसूति सहायता योजना 2023 के ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

• प्रसूति सहायता योजना 2023 में आवेदन के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिए गए ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसे भरना होगा। आवेदन पत्र पर अपना फोटो, हस्ताक्षर व सभी आवश्यक दस्तावेज संलघ्न करने है।

• ऑफलाइन आवेदन पत्र को भरने के बाद आप नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रसूति सहायता योजना के तहत अगर स्वयं मोबाइल फोन या ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

• सबसे पहले आपको अपनी SSO ID ओपन कर SSO Portal में लॉगिन करना होगा।अब LDMS Application को चुनना होगा।आगे BOCW Welfare Board पर क्लिक करना है और Apply For Scheme को चुनना है।

• अब प्रसूति सहायता योजना को चुनना है आपके सामने ऑनलाइन आवेदन पत्र खुलेगा।

• इस ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूछी गयी सारी जानकारी भरनी है।अब ऑफलाइन आवेदन पत्र व सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है।सारी डिटेल भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को फाइनल सब्मिट करना है।

आवश्यक दस्तावेज

• महिला कार्यकर्ता फॉर्म ए में आवेदन भरकर संबंधित विभाग में जमा करेंगी।

• लाभार्थी का आयु प्रमाण पत्र।

• संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र (हॉस्पिटल डिस्चार्ज टिकट।

• बच्चों की संख्या के संबंध में घोषणा।

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