• योजना के तहत 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को पेंशन दी जाती है।

• कुल वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय या किराये या ब्याज आय सहित।

• आवेदक के पास राजस्व विभाग (पटवारी) के प्रतिवेदन के अनुसार अधिकतम 2.5 एकड़ नेहरी/ चाही भूमि या अधिकतम 5 एकड़ बरनी भूमि का स्वामित्व या जल भराव क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि (पति और पत्नी सहित) होने पर भी पेंशन के लिए पात्र है।

फ़ायदे :- पेंशन की दर रु. 1500/- प्रति माह

• दस्तावेज :- उम्र के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या मतदाता सूची या 10 वीं मार्कशीट प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।(ऊपर से आयु का कोई एक प्रमाण)

• किससे संपर्क करें :- आवेदन पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), सेवा केंद्र, विभाग की वेबसाइट, एसडीएम कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत और बीडीपीओ कार्यालय में उपलब्ध होंगे।

• आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर सीडीपीओ द्वारा सत्यापन किया जायेगा, उसके बाद डीएसएसओ द्वारा पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

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