• राजस्थान सरकार द्वारा 03 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति 2019 जारी की गई।

• यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल मे पंजीकृत सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों पट्टे सहायता योजना कहलायेगी । एच ) सपठितनियम , 2009 केनियम 57 एवं 58 के इस अन्तर्गत निर्देश द्वारा विवरण की तिथि से लागू होगा।

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• यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण पर प्रभावशील होगी , जो अधिनियम की धारा -12 केअन्तर्गत पंजीबद्धतथा धारा-13 केअन्तर्गत हिताधिकारी परिचय – पत्रधारी हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से सागर करवा रहे हैं।

• सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी को मंडल द्वारा सहायता राशि दी जायेगी –

(1) राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3.00 लाख रुपये की सहायता एवं 1500 रूपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन दी जाती है।

(2) व्यक्ति सिलिकोसिस से पीड़ित की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 2.00 लाख रुपये की सहायता एवं पत्नी को विधवा पेंशन व पालनहार योजना का लाभ दे रही है।

•15,527 सिलिकोसिस पीङितों को पुनर्वास के लिए 382 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है।

• सिलिकोसिस पीड़ितों को 3 लाख तथा मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये का मुआवजा श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सिलिकोसिस पीड़ितों के उपचार के लिए श्रम विभाग द्वारा 3 लाख रूपये तथा मृत्यु होने पर मुआवजे के तौर पर 2 लाख रूपये दिये जाते है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के लिए एक हजार 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन, सिलिकोसिस विधवा पेंशन तथा पालनहार योजना जैसे लाभ भी राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त खनन विभाग द्वारा भी 5 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है।

• श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली सिलिकोसिस सहायता राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का भवन निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है।

• युवाओं के फेफड़ों में जम रहा सफेद पाउडर:डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर से सटी बस्तियों में सिलिकोसिस ने कई युवाओं की जिंदगी खत्म कर दी। यहां करीब तीन हजार से ज्यादा लोग रोजगार के लिए क्षेत्र में पत्थरों को तराशने के कारखानों से जुड़े और अब यह रोजगार इनकी सांसों में मौत बन प्रवेश कर रहा है।

• दैनिक भास्कर के अनुसार, करीब छः माह पहले राजीविका ब्यूरो ने सरकार के साथ मिलकर यहां पर कार्यरत लोगों की सेहत टटोलना शुरू किया तो चौकाने वाले आकड़े सामने आए। यहां औसतन हर महीने चार से पांच युवा दम तोड़ रहे हैं। सिलिकोसिस की पुष्टि होते ही मिलते हैं। इस रोग से मौत होने पर परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ बच्चों का पालनहार योजना में नाम, 1500 की मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा पुनर्वास के भी प्रावधान हैं।

खान श्रमिकों की सांसे छीन रहा सिलिकोसिस

पत्थरों की कटाई से निकलने वाली डस्ट से दौसा जिले में ही दो साल में 82 मौतें दो वक्त की रोजी-रोटी के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर कार्य करने वाले सैकड़ों श्रमिकों को जिले में सिलिकोसिस बीमारी का दंश झेलना पड़ रहा है। इस बीमारी से श्रमिकों को आए दिन मौत की नींद सोना पड़ रहा है। मौत का यह आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की ओर से दौसा जिले में बीमारी से पीडि़त श्रमिकों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए शुरू की गई योजना नाकाफी साबित होती दिखाई दे रही है।

आवेदन कैसे करें

आवेदन का तरीका – ऑनलाइन

• आवेदन का तरीका (यदि ऑनलाइन है): ई-मित्राआवेदक निकटतम ई-मित्र कियोस्क पर जाकर या सीधे अपने ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

• सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता पाने के लिए ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।

राजस्थान सिलिकोसिस नीति,2019

• सिलिकोसिस बीमारी आमतौर पर खनन,पत्थर तोड़ने,पत्थर पीसकर पाउडर बनाने,सेंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों की होती है। योजना के अन्तर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता एवं पूनर्वास किया जाता है।

• सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर रोगी को 3 लाख रुपये दिया जाता हैं। सिलिकोसिस रोगी की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10 हजार रूपये एवं परिवारजनों को 2 लाख रूपये दिये जाते हैं।

• सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन 1500 रूपये प्रतिमाह दी जाती है। सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक 500 रूपये प्रतिमाह,55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रूपये प्रतिमाह,60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक 1000 रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

• पालनहार योजना के अन्तर्गत सिलिकोसिस पीड़ित परिवार के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 500 रूपये प्रतिमाह,6 से 18 वर्ष की आयु तक 1000 रूपये प्रतिमाह एवं प्रत्येक बच्चे को 2000 रूपये वार्षिक एकमुश्त सहायता दी जाती है।

• सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं जैसे NFSA आदि से लाभान्वित किया जाता है।

• योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक पुनर्वास के लिए 707 करोड़ रूपये सहायता में दिए गए, वहीं पेंशन के तौर पर 145.96 करोड़ रूपये की सहायता दी गई।

• राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु राज्य सरकार की पॉलिसी….

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