• सुकन्या समृद्धि योजना हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई।
सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सके।
• यह योजना अभिभावक को बेटी के नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• इस योजना के अन्तर्गत लड़की के जन्म होने से 10 वर्ष की आयु तक एक खाता खुलवाया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत न्यूनतम राशि 250 रू प्रतिमाह एवं अधिकतम राशि 1.50 लाख रू प्रतिवर्ष जमा किए जा सकते हैं। जमा की गई राशि पर 7.6% की दर से ब्याज दिया जाता है।
• इस खाते में अभिभावक अधिकतम 15 वर्षों तक ही पैसा जमा कर सकते हैं।
• खाताधारक अपरिपक्व राशि का 50% भाग कन्या के 18 वर्ष के होने पर उसके विवाह या उच्च शिक्षा के लिए कुछ निर्धारित शर्तों पर निकाल सकता है।
बेटियों के स्वर्णिम भविष्य हेतु सुकन्या समृद्धि योजना कारगर : सरकार का आह्वान योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाएं अभिभावक।
• बेटियां समाज का गौरव है और बेटियों को बेहतर शैक्षणिक एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने में सरकार सजगता से अपना दायित्व निभा रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करते हुए क्रियान्वित किया गया है।
• मुख्यमंत्री ने सरकार की योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वरदान है। इस योजना में जमा की गई राशि भविष्य में बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलवाने व उनकी शादी में आर्थिक रूप से मददगार साबित हो रही है। ऐसे में सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना के तहत अपनी बेटी का खाता खुलवाना चाहिए।
• सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का ही एक भाग है। घरेलू बचत के लिए भी सरकार की यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने बताया कि सुकन्या समृद्धि खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में निशुल्क ट्रांसफर किया जा सकता है। जमा राशि पर लगने वाला ब्याज पूर्णत: कर रहित है तथा इसमे आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट भी प्राप्त है।
• सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक दो लड़कियों के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक की उम्र में सुकन्या समृद्धि एकाउंट खोला जा सकता है । यह खाता लडक़ी के नाम से ही खोला जा सकता है। जमाकर्ता माता-पिता (अभिभावक) में से एक होगा जो नाबालिग लडक़ी की ओर से पैसा जमा करेगा। उन्होंने कहा कि मात्र 250 रुपये से खाता खोला जा सकता है लेकिन साल में कम से कम एक हजार रुपये हर खाते में जमा होने चाहिए, अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपये वर्ष में जमा किए जा सकते है।
• एक वित्त वर्ष में पैसे नकद, चैक या ड्राफ्ट के जरिए कितनी बार ही जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा राशि पर ब्याज की गणना सालाना की जाती है।अभिभावक इस खाते में 14 साल तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं और 21 वर्ष में यह खाता परिपक्व हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष के बाद बेटी की उच्चतर शिक्षा के लिए तथा विवाह के समय जमा राशि में से आधा हिस्सा निकलवाया जा सकता है। यह खाता इसके खोले जाने की तिथि से लेकर लडक़ी की आयु 21 वर्ष होने तक तथा उसके विवाह के बाद बंद किया जा सकेगा।
• खाता खुलवाने के लिए बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र, अभिभावक के पते का प्रमाण तथा फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड) की जरूरत पड़ती है।
• सुकन्या समृद्धि योजना के तहत यह खाता पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है।

