• राज्य में जरूरतमंद महिलाओं के लिए जालंधर और अमृतसर में दो स्वाधार गृह स्थापित किए गए हैं, जो गैर द्वारा चलाए जा रहे हैं। सरकारी संगठन (एनजीओ) अर्थात् भारत में सामाजिक स्वास्थ्य संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन।
• स्वाधार गृह में महिलाओं को निःशुल्क आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है।
• स्वाधार गृह में महिलाओं को कटाई, सिलाई, कम्प्यूटर शिक्षा, कढ़ाई आदि का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है।
• दोनों स्वाधार गृह में करीब 70 कैदी (40 जालंधर और 30 अमृतसर) रह सकते हैं।
• स्वाधार गृह में बंदियों को नागरिक चिकित्सालयों एवं धर्मार्थ चिकित्सालयों द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
• पंजाब सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। फायदे कानूनी सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधाएं, आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श और देखभाल प्रदान की जाती है।
स्वाधार गृह योजना पात्रता :-
18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं, जो परित्यक्त हैं और बिना किसी सामाजिक, आर्थिक सहायता के हैं और घरेलू हिंसा आदि से प्रभावित महिलाएं हैं।