
• खेतों में तारबंदी के लिए 48 हजार रुपये तक का अनुदान, अब तक 5 हजार से अधिक किसानों को मिली 171 करोड़ रुपये की सहायता मिली।
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तारबंदी योजना का उद्देश्य
• तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को फसलों में आवारा पशुओं व नील गायों से होने वाले नुकसान से बचाना।
• किसान भाइयों… आवारा पशुओं से आपके खेतों की सुरक्षा हेतु “सब्सिडी पर सरकारी तारबंदी योजना का लाभ जरूर उठाये। कम से कम 3 किसानो का समूह व 20 बीघा जमीन पर योजना लागू, 10 किसानों के समूह को प्रति किसान 400 रनिंग मीटर क्षेत्र होने पर 4.00 लाख तक सब्सिडी… प्रति किसान 400 रनिंग मीटर तक लागत का 50% या अधिकतम ₹40000 की दर से सब्सिडी…. विस्तृत व पूर्ण जानकारी के लिए कृषि विभाग से संपर्क करें।
• राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रूपये के अनुदान को मंजूरी दी है। योजना के प्रावधान के अनुसार किसान को न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर कृषि भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रूपये अनुदान दिया जाएगा।
• पेरीफेरी के किसानों व सामुदायिक आधार पर खेती करने वाले सभी श्रेणी के किसानों के लिए भी दो या दो से अधिक किसानों के समूहों को न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर कृषि भूमि पर तारबंदी की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रूपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
• तारबंदी का क्षेत्र 400 रनिंग मीटर से कम होने पर यथा अनुपात अनुदान मिलेगा।योजना से 35 हजार किसान लाभान्वित होंगे तथा लाभान्वितों में से आवश्यक रूप से 30 प्रतिशत लघु व सीमांत किसान होने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान को तारबंदी की लागत के 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की दर से या 48 हजार रूपये अनुदान दिया जाएगा।योजना में 30 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि दिए जाने के लिए 3.60 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया है।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 133 में राजस्थान फसल सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी।
खेतों में तारबंदी के लिए 48 हजार रुपए तक का अनुदान
• किसान कल्याण को समर्पित राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई है।
• योजना में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत खेतों की जानवरों से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा तारबंदी पर अनुदान देने की अपूर्व पहल की गई है। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपने खेतों में तारबंदी कर रहे हैं और जिससे उनके खेतों में खड़ी फसलों का नील गाय, आवारा पशु व जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाव हो रहा है। इससे किसानों के फसल उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही है,उनकी आय मे भी बढ़ोतरी हुई है।

लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान
कृषि आयुक्त ने बताया कि तारबंदी योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को तारबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपए (जो भी कम हो) देय है। वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रूपये (जो भी कम नहीं) का अनुदान दिया जा रहा है।

तारबंदी योजना के लिए पात्रता
1. इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।
2. व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
3. एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हेक्टर जमीन होना आवश्यक हो व समूह की भूमि की।सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो।
4. प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान देय होगा) एवं खेत की पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जायेगी तथा आवश्यक क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से तारबंदी किया जाना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान राशि कृषक को उपलब्ध करवाई जावेगी।
• अनुदान :-राजस्थान फसल सूरक्षा मिशन के तहत कृषक साथी योजना/ राज्य योजना / इन.एम.ई.ओ तिलहन योजना अन्तर्गत अनुदान देय होगा।
• लघु एवं सीमान्त कृषक अन्य कृषक लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 48000/- लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो । ( अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 8000 /- जो भी कम हो, राज्य योजना / मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगा।) कम हो। अथवा अधिकतम राशि रुपये 40000/-

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तारबंदी योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
1. अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नही हो ।
2. कृषक को अनुदान हेतु जनआधार कार्ड संख्या व बैक पासबुक की प्रति देना अनिवार्य होगा।
• आवेदन हेतु किसान अपने नजदीकी मित्र पर जाकर आवेदन करें। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज की स्केन कॉपी किया जाना अनिवार्य है।
• वर्ष 2023-24 हेतु तारबंदी योजना में फॉर्म जरूर भरे।
• अधिक जानकारी के लिए निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें अथवा राज किसान साथी हेल्प लाईन नम्बर 0141-2927047 या किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नं. 18001801551 पर बात करें।
किसान
Mere khet m tarbandi nhi janwar fasl krab kar rhi h