• पंजाब सरकार ने “द पंजाब फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एसिड विक्टिम स्कीम, 2017” एक योजना शुरू की है।

उद्देश्य :-

• इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो एसिड अटैक के कारण 40% विकलांग हो चुकी हैं।

• इस योजना के तहत एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रति माह 8,000 पेंशन दी जाती है।

पात्रता :-

1. एसिड अटैक पीड़िता पंजाब राज्य की निवासी होनी चाहिए।

2. आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पास जमा करना होगा।

3. आवेदन के साथ सिविल सर्जन द्वारा विधिवत जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आवेदन का तरीका :-

पीड़ित या पीड़िता के माता-पिता/अभिभावक/कानूनी उत्तराधिकारी/पारिवारिक सदस्य/कोई रिश्तेदार संबंधित जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को आवेदन दे सकता है।

आवश्यक दस्तावेज :-

आवेदन के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:-

1. चिकित्सा प्रमाण पत्र

2. एफआईआर की कॉपी

3. मतदाता सूची में से एक दस्तावेज की सत्यापित प्रति, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र।

4. बैंक खाते का विवरण।

भुगतान का प्रकार :-

भुगतान की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में निदेशालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अंतरित की जाती है।


• शिकायत निवारण :- जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी

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