• इस योजना के तहत 58 वर्ष से कम आयु की विधवा/निराश्रित महिला एवं 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रू प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
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• कुल वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ।
• फायदे – पेंशन की दर रु. 1500/- प्रति माह प्रदान की जाती है।
विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
1. उम्र के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट या 10वीं मार्कशीट प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।(ऊपर से आयु का कोई एक प्रमाण)
2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और स्वघोषणा।
फॉर्म कैसे भरें
आवेदन पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), सेवा केंद्र, विभाग की वेबसाइट, एसडीएम कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत और बीडीपीओ कार्यालय में उपलब्ध होंगे।
• आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर सीडीपीओ द्वारा सत्यापन किया जायेगा, उसके बाद डीएसएसओ द्वारा पेंशन स्वीकृत की जायेगी।