• विधवा विवाह उपहार योजना 2007-08 में शुरू हुई।

• राज्य सरकार की विधवा पेंशन की पात्रता धारक महिला के विवाह करने पर उपहार स्वरूप राशि 51000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

• मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा कि विधवा विवाह उपहार राशि 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रूपये करने का निर्णय किया है। इसके लिए वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। हमारी सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश की विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए संचालित विधवा विवाह उपहार योजना के अंतर्गत देय राशि 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने का यह निर्णय जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति के क्रम में लिया गया है।

विधवा विवाह उपहार योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-

1.आधार कार्ड कॉपी

2.एड्रेस प्रूफ कॉपी

3.बैंक पासबुक कॉपी

4.जन्म प्रमाण पत्र कॉपी

5.आयु प्रमाण के लिए डेथ सर्टिफिकेट कॉपी

6.पति का जन आधार/भामाशाह कार्ड कॉपी

7.पासपोर्ट साइज फोटो

8. विधवा पेंशन आदेश

9. पुनर्विवाह प्रमाण पत्र

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